कुशीनगर: अधिवक्ता संगठनों के विरोध के चलते बीते 8 जून को सीएमओ की तरफ से मेडिको लीगल को लेकर जारी आदेश वापस ले लिया गया है. सीएमओ ने इसके लिए गुरुवार को एक पत्र जारी किया है. अधिवक्ता संगठनों की तरफ से कार्य बहिष्कार के बाद सीमओ ने यह आदेश वापस लिया है. इसकी एक प्रति सीमओ ने बार एसोसिएशन को भी भेज दिया है.
बता दें कि 8 जून को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. सुरेश पटारिया ने जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र प्रभारियों को एक पत्र जारी किया था. इस पत्र में आदेश दिए गए थे कि किसी भी चोटिल व्यक्ति का मेडिको लीगल तब तक नहीं किया जाए जब तक उस क्षेत्र के थानाध्यक्ष की संस्तुति न मिल जाए. इस आदेश के जारी होते ही कसया और रविंद्रनगर न्यायालयों से जुड़े अधिवक्ता संगठनों ने विरोध जताया. इस आदेश को उन्होंने तुगलकी फरमान बताते हुए लगातार कई दिनों तक कार्य बहिष्कार कर दिया. जिसके बाद सीएमओ को बैकफुट पर आना पड़ा और उन्होंने अपना आदेश वापस ले लिया.
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