उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

अपहरण व दुराचार के दोषी को दस वर्ष की कैद, अर्थदंड - कौशांबी कोर्ट की न्यूज

कौशांबी कोर्ट ने अपहरण व दुराचार के दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है. साथ ही अर्थदंड भी लगाया है.

etv bharat
अपहरण व दुराचार के दोषी को दस वर्ष की कैद, अर्थदंड

By

Published : May 15, 2023, 9:02 PM IST

कौशांबीः कौशांबी जिला न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने करारी थाना क्षेत्र के अपहरण व दुराचार के दोषी को दस वर्ष की कैद की सजा सुनाई है. दोषी के खिलाफ कोर्ट ने 15 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार करारी थाना क्षेत्र के एक गांव में वादी मुकदमा की छोटी बहन शौच के लिए गांव के बाहर खेत में गई थी. काफी देर तक वह घर वापस नहीं आई तो वादी मुकदमा ने खोजबीन शुरू की तो जानकारी मिली कि उसे पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के भीटी निवासी कमलेश पासी बहला फुसलाकर भगा ले गया है.

इस पर वादी ने कमलेश पासी के खिलाफ अपहरण का नामजद मुकदमा दर्ज कराया. दौरान विवेचना पुलिस ने कमलेश के पास से किशोरी को बरामद कर के कलम बंद बयान कराया. किशोरी ने अपने बयान में कमलेश के खिलाफ दुष्कर्म करने की बात कही है. पुलिस ने कमलेश को जेल भेज कर मुकदमा अपहरण समेत दुराचार व पॉक्सो एक्ट के तहत कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया.

राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने वादी मुकदमा समेत छह गवाहों को कोर्ट में पेश करके गवाही कराई. दोनों ओर की बहस सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने दोषी कमलेश पासी को दस वर्ष की कैद व 15 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. अर्थदंड की वसूली होने पर दस हजार रुपए की धनराशि वादी मुकदमा को दिलाने का आदेश सुनाया गया है.

ये भी पढ़ेंः आखिर कब पकड़ा जाएगा लेडी डॉन शाइस्ता का बॉडी गार्ड साबिर, उमेश पाल पर राइफल से बरसाईं थीं गोलियां

ABOUT THE AUTHOR

...view details