कौशांबी: जिले की जनपद न्यायालय ने किशोरी की हत्या किए जाने के मामले में किशोरी के पिता मां और भाई को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषियों पर 60-60 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुद्धपुरी की है, जहां बुद्धपुरी के रहने वाले हुबलाल ने 15 फरवरी 2020 को सराय अकिल पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसकी पुत्री कई दिनों से मानसिक तनाव में रहती थी. जिसने अचानक आत्महत्या कर ली. किशोरी द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत होने की पुष्टि होने के बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई थी. पुलिस की जांच में पता चला कि हुबलाल ने अपनी पत्नी शीला देवी और बेटे संदीप के साथ मिलकर अपनी बेटी रीना की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इसके बाद उसे आत्महत्या करार देने की कोशिश की गई थी.