कौशांबी : जनपद एवं सत्र न्यायालय ने अपहरण के बाद बच्चे की हत्या करने के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया. मामला आठ साल पुराना है.
खेलते-खेलते घर से लापता हो गया था बच्चा :अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा गांव का है. गांव के रहने वाले राम सवारे का 10 वर्षीय बेटा राधेश्याम उर्फ धुन्नू 19 जुलाई 2015 को अचानक घर के बाहर से खेलते-खेलते लापता हो गया था. पिता ने स्थानीय थाना पुलिस में अपहरण का मुकदमा पड़ोसी राजेश सरोज पुत्र साधू के खिलाफ दर्ज कराया था. आरोप लगाया गया कि राजेश सरोज ने मामूली विवाद में हत्या करने की धमकी दी थी. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर राजेश सरोज को गिरफ्तार कर लिया था. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था.