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कौशांबी में किशोरी की हत्या के दोषी को आजीवन कारावास, 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगा

कौशांबी पॉक्सो न्यायाधीश ने किशोरी की हत्या करने वाले आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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Published : May 18, 2023, 7:03 PM IST

कौशांबी: जनपद न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने 6 साल पहले किशोरी की आग लगाकर हत्या करने के आरोपी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोषी पर 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जिसकी वसूली होने पर संपूर्ण धनराशि वादी मुकदमा को प्रतिपूर्ति के रूप में देने का आदेश दिया है.

अभियोजन के अनुसार कोखराज थाना क्षेत्र एक गांव के रहने वाले वादी ने थाने में तहरीर देते हुए बताया कि गांव के रहने वाले मान सिंह वादी के घर में 11 सितंबर 2017 को रात करीब 9 बजे कूद कर वादी की 14 वर्षीय बेटी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया. किशोरी के शोरगुल मचाने पर मानसिंह ने घर में रखे मिट्टी के तेल से भरा डिब्बा किशोरी के ऊपर उड़ेल कर आग लगा दिया.

किशोरी को बचाने के लिए आई उसकी मां के साथ आरोपी मानसिंह ने मारपीट शुरू कर दी. साथ ही जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया. गंभीर रूप से झुलसी किशोरी को परिजनों ने एंबुलेंस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती कराया. यहां चिकित्सकों ने किशोरी की हालत गंभीर देख प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू अस्पताल रेफर कर दिया गया. यहां इलाज के दौरान किशोरी की मौत हो गई.

मामले में वादी ने कोखराज थाना में शिकायती पत्र देते हुए मान सिंह के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई. पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपी के खिलाफ आरोपपत्र कोर्ट में दाखिल किया. राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने कोर्ट में गवाह पेश कर गवाही कराई. दोनों ओर की बहस सुनने के बाद अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने दोषी मान सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई. इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी के खिलाफ 30 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया.

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