कौशाम्बी: जनपद न्यायालय के अपर जिला जज प्रथम राकेश कुमार ने पुरामुफ्ती थाना क्षेत्र के मोहिउद्दीनपुर भरेठा गांव में पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में दोषी पति को दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने दोषी पर 25 हजार पांच सौ रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. 5 वर्ष बाद न्यायालय द्वारा फैसला सुनाए जाने से पीड़ित परिवार ने फैसले पर खुशी जाहिर की है.
अभियोजन के अनुसार प्रयागराज के मुंडेरा निवासी राकेश कुमार पटेल ने 5 वर्ष पहले पुरामुफ्ती थाना में शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि 17 वर्ष पहले उसने अपनी बहन संजू का विवाह मोहिउद्दीनपुर भरेठा निवासी श्रीनाथ पटेल के साथ किया था. संजू को दो बच्चे भी हुए. इसके बाद भी पति श्रीनाथ संजू के चरित्र को लेकर हमेशा संदेह करता था. पति अपनी पत्नी से दोनों बच्चे किसके है, इस बात को अक्सर पूछा करता था. इसी बात को लेकर श्रीनाथ ने 16 मई 2018 को दोपहर करीब एक बजे संजू को काफी मारा-पीटा था. इस पर भी जब उसका जी नहीं भरा तो उसने संजू को मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया. सूचना मिलने पर वादी राकेश कुमार ने संजू को गंभीर हालत में प्रयागराज के जीवन ज्योति अस्पताल में भर्ती कराया. यहां संजू ने घटना के बारे में अपना मृत्यु पूर्व बयान भी दर्ज कराया था. इलाज के दौरान संजू की अस्पताल में मौत हो गई.
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