कौशांबीः जिले के जनपद एवं सत्र न्यायालय ने गैंगरेप के तीन आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने तीनो दोषियों पर 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार घटना करारी थाना क्षेत्र के एक गांव की है. गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 13 जुलाई 2014 को करारी थाना में तहरीर देते हुए बताया था कि उनकी नाबालिग बेटी खेत की तरफ गई थी. जब वह खेत से वापस लौट रही थी तभी वीरेंद्र कुमार, धन्ना पासी, और संतोष पासी बेटी को बहला-फुसला कर भगा ले गए और उसके साथ गैंगरेप किया. बेटी के घर न लौटने पर परिजन परेशान हो गए. इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी थी.
kaushambi news: कोर्ट ने गैंगरेप के दोषियों को सुनाई 20-20 साल कारावास की सजा - कौशांबी की ताजी खबरें
कौशांबी में कोर्ट ने गैंगरेप के मामले में दोषियों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है.
इस मामले में करारी पुलिस ने 376 डी, पॉक्सो एक्ट, 363,366 में मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद किया. पुलिस ने मामले में चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामला अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट ) नीरज कुमार उपाध्याय की अदालत में पेश किया गया. अपर शासकीय अधिवक्ता ने मामले में छह गवाहों के बयान न्यायालय में करवाए. गवाहों को सुनने और पत्रावली का अवलोकन करने के बाद सोमवार को अपर सत्र न्यायाधीश ने मामले में आरोपियों को दोषी करार देते हुए 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने तीनों दोषियों पर 38-38 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड जमा नही करने पर तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतने का फैसला सुनाया है.