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नौ साल पुराने हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत दो को उम्रकैद - Former District President Udayan Singh

कौशांबी कोर्ट ने बुधवार को नौ साल पुराने हत्या के मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह और रंजीत दुबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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कौशांबी कोर्ट की खबरें

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Published : Nov 9, 2022, 7:18 PM IST

कौशाम्बी: जनपद न्यायालय ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष समेत 2 को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये जुर्माना लगाया है. 10 साल बाद दोषियों को सजा मिलने पर पीड़ित परिवार में खुशी दिखाई दे रही है.

मामला पश्चिम शरीरा थाना क्षेत्र के पूरब शरीरा का है. बताया जा रहा है कि मृतक बुध नारायण और उसके भतीजे रंजीत दुबे के बीच महापात्र में मिले सामान के बंटवारे को लेकर दोनो के बीच रंजिश चल रही थी. इसी बात को लेकर 18 जनवरी 2013 को भोर में उदयन सिंह के ललकारने पर रंजीत दुबे ने अपने चाचा बुध नारायण की गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में मृतक के परिवार वालों ने रंजीत और भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

परिवार वालों का आरोप था कि जिस समय रंजीत ने बुध नारायण की गोली मार के हत्या की उस समय घटनास्थल पर उदयन सिंह अपनी राइफल के साथ मौजूद था. पश्चिम सरीरा पुलिस ने इस मामले में विवेचना करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह का नाम चार्जशीट से निकाल दिया. वहीं, इस मामले में अपर सत्र न्यायाधीश ने सुनवाई करते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह को कोर्ट में तलब किया और सुनवाई शुरू की.

मामले में शासकीय अधिवक्ता अनिरुद्ध कुमार मिश्रा ने 8 गवाहों का परीक्षण न्यायालय में करवाया. दोनों पक्षों और गवाहों को सुनने के बाद न्यायालय ने बुधवार को मामले में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह और रंजीत दुबे को हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों के ऊपर 25-25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है।

पीड़ित के अधिवक्ता राम सागर शुक्ला के मुताबिक 18 जनवरी 2013 में वादी दशरथ दुबे के पिता बुध नारायण दुबे की हत्या कर दी थी. इस मामले में कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन सिंह और रंजीत दुबे को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही दोनो अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है.

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