प्रयागराजःइलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कौशांबी जिले की नगर पंचायत भरवारी को उच्चीकृत कर नगर पालिका परिषद बनाने की 26 अक्टूबर 2016 की अधिसूचना को संवैधानिक करार दिया है. कोर्ट ने कहा है कि जनसंख्या वृद्धि प्रतिदिन हो रही है. पंचायत को परिषद में उच्चीकृत करना जनहित में है, इससे बेहतर विकास होगा. यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल तथा न्यायमूर्ति साधना रानी ठाकुर की खंडपीठ ने ग्राम प्रधानों व ग्रामीणों की तरफ से दाखिल सुषमा देवी व 8 अन्य और संतोष कुमार त्रिपाठी व 7अन्य की याचिका पर दिया है.
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जिलाधिकारी ने आपत्तियों पर विचार करने के बाद राज्यपाल को संस्तुति की. राज्यपाल ने संविधान के उपबंधों के तहत उच्चीकृत करने का फैसला लिया. कोर्ट ने आरटीआई रिपोर्ट को सक्षम प्राधिकारी की नहीं माना और कहा कि अधिशासी अधिकारी की जनसंख्या वृद्धि दर की रिपोर्ट तथ्यात्मक है. जिसे अनुच्छेद 226 के तहत दाखिल याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता. इसके बाद कोर्ट ने नगर पंचायत भरवारी को नगर पालिका परिषद उच्चीकृत करने की अधिसूचना की वैधता की चुनौती याचिका खारिज कर दी है.