कौशांबी:अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम शिवानन्द सिंह ने सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुआराम का पुरवा गांव में 22 वर्ष पूर्व हुए अखिलेश द्विवेदी मर्डर केस (akhilesh dwivedi murder case) में पांच आरोपितों को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी आरोपितों पर 28-28 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया है. 22 साल बाद न्याय मिलने से पीड़ित परिवार में खुशी का माहौल है.
कौशाम्बी जनपद न्यायालय के सहायक लोक अभियोजक अनिरुद्ध कुमार मिश्र ने बताया कि सराय अकिल थाना क्षेत्र के बुआराम का पुरवा मजरा बसुहार में दो पक्षों के बीच रास्ते के विवाद को लेकर तनाव चल रहा था. 30 दिसंबर 2001 को रास्ते की पैमाईश के लिए हल्का लेखपाल आए थे. लेखपाल के जाने के बाद करीब तीन बजे दिन दोनों पक्ष आमने-सामने हुए तो विवाद जानलेवा हो चला. दोनों ओर से की गई गोलीबारी में अखिलेश द्विवेदी पुत्र हीरालाल की मौके पर ही मौत हो गई. मामले में मृतक के पिता की तहरीर पर गांव के ही चक्रधर, लक्ष्मी धर, छोटेलाल, मनोज, अनिल व सुशील के खिलाफ हत्या का नामजद मुकदमा दर्ज हुआ, जिसकी विवेचना के बाद पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया.