कौशांबी:कोर्ट के अपर सत्र न्यायाधीश ने नाबालिग से दुष्कर्म मामले की सुनवाई (Minor rape case hearing) करते हुए दोषी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर 31 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. साथ ही अर्थदंड दंड जमा होने पर आधी धनराशि पीड़िता को दिए जाने का आदेश दिया है.
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मामला कौशांबी थाना क्षेत्र के जाठी गांव का है. जहां वादी द्वारा थाना कौशांबी में 3 जून 2021 को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वादी अपनी औरत के साथ रिश्तेदारी में गया था. उसकी नाबालिग पुत्री घर में अकेले थी. इस दौरान गांव का ही रामपाल यादव मौके का फायदा उठाकर घर में घुस गया और उसकी नाबालिक लड़की के साथ दुष्कर्म किया. वादी के घर आने पर उसकी लड़की ने आपबीती सुनाई. पुलिस ने वादी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी.