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हत्या के मामले में पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को आजीवन कारावास, खेत में जानवर जाने पर की थी हत्या - Maheva Ghat Police Station

कौशांबी में हत्या के मामले में चार आरोपियों को (life imprisonment to four convicts) दोषी करार देते हुए कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया है.

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हत्या के चार दोषियों को सजा

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 22, 2023, 7:43 PM IST

कौशांबी: जिले की जनपद एवं सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने चारों दोषियों पर दस- दस हजार रुपये के अर्थदंड भी लगाया है. न्यायालय के इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने खुशी जाहिर की है.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, उमरावा गांव के पवन कुमार यादव ने 16 अगस्त 2020 को थाना महेवा घाट में शिकायती पत्र देते हुए बताया था कि उसके पिता बली यादव खेतों की रखवाली कर रहे थे. तभी, गांव के ही रहने वाले कल्लू पासी के जानवर उनके खेतों में चल गया और खेतों को उजाड़ना शुरू कर दिया. जिस पर उनके पिता ने कल्लू से जानवर हांकने के लिए कहा तो वह लड़ाई करने लगा. इसके बाद कल्लू ने अपने साथी दुर्गा पासी और बेटे चंद्र प्रकाश उर्फ डब्बू पासी और गोरेलाल के साथ मिलकर उसके पिता की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी.

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इस मामले में महेवा घाट पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज का जांच शुरू कर दी थी. मामले में जांच के बाद पुलिस ने चारों आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की. मामला अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम की अदालत में पेश हुआ. अपर शासकीय अधिवक्ता पुरुषोत्तम लाल गुप्ता ने गवाहों का बयान न्यायालय के समक्ष कराया. शुक्रवार को गवाहों को सुनने और पत्रावली की अवलोकन करने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश ने चारों आरोपियों को दोषी कर देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ ही दोषियों पर दस-दस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.

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