उत्तर प्रदेश

uttar pradesh

ETV Bharat / state

कौशांबी की कोर्ट ने दुष्कर्म के दो दोषियों को सुनाई 20-20 वर्ष की कैद

कौशांबी की कोर्ट ने दुष्कर्म के दो दोषियों को 20-20 वर्ष की कैद सजा सुनाई है. साथ ही जुर्माना भी लगाया है.

etv bharat
etv bharat

By

Published : May 23, 2023, 5:03 PM IST

कौशांबीः कौशांबी जनपद एवं सत्र न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सुशील कुमारी ने चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव में करीब एक दशक पूर्व किशोरी के साथ हुई दुष्कर्म की घटना में दो आरोपितों को दोषी करार देते हुए बीस वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों के खिलाफ 29500 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड की वसूली होने पर सम्पूर्ण धनराशि किशोरी को दी जाएगी.

अभियोजन पक्ष के अनुसार चरवा थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली वादिनी मुकदमा ने थाना में तहरीर देकर अवगत कराया था कि उसके पिता बीमार रहते हैं, और मां का देहांत हो चुका है. वादिनी अपने घर में पिता व 15 वर्षीय भाई के साथ रहती है. 20 जुलाई 2013 की रात करीब दस बजे उसके घर में पीछे की ओर से दीवार फांद कर गांव के कुलदीप यादव व मनु पासी घर के अन्दर घुस आए और दोनों ने बारी-बारी से किशोरी के साथ जबरदस्ती उसका गला दबाकर दुष्कर्म किया.

गला दबाने से किशोरी बेहोश हो गई थी. घटना कारित करने के बाद आरोपितों ने किशोरी का मोबाइल भी चोरी कर ले गए थे. सुबह उसने थाना में घटना की नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी. पुलिस ने विवेचना के बाद दोनों आरोपितों के खिलाफ दलित किशोरी के साथ घर में घुस कर जबरदस्ती दुष्कर्म किए जाने सहित मोबाइल फोन की चोरी व बरामदगी का आरोप पत्र दाखिल किया है.

राज्य सरकार की ओर से अपर जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल कुमार चौधरी ने वादिनी किशोरी सहित कुल 11 गवाहों को कोर्ट में बुला कर गवाही कराई. दोनों ओर से की गई बहस को सुनने व पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन करने के बाद मंगलवार को कोर्ट ने घटना में दोनों आरोपितों को दोषी पाए जाने पर बीस-बीस वर्ष की कैद व प्रत्येक को 29 हजार पांच सौ रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है. कोर्ट द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद कोर्ट मुहर्रिर ने दोनों आरोपितों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है.

ये भी पढ़ेंः मंडप से भागे दूल्हे को 20 किमी पीछा करके दुल्हन ने बस से उतारा, फिर की शादी

ABOUT THE AUTHOR

...view details