कौशांबीःजनपद में जिला पंचायत कार्यालय (District Panchayat Office Kaushambi) से चौकीदार पद पर हुई नियुक्ति के संदर्भ में सूचना मांगने वाले युवक से बदसलूकी मामले में कार्रवाई न होने पर मानवाधिकार आयोग (Human rights commission) से शिकायत की गई थी. मानवाधिकार आयोग के आदेश पर पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर एएमए व लिपिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर रही है. अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक जांच में जो सत्यता पाई जाएगी. उसके आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
मानवाधिकार आयोग के आदेश पर जनसूचना अधिकारी समेत 3 पर मुकदमा दर्ज, जानिए क्या है पूरा मामला
कौशांबी में जिला पंचायत कार्यालय (District Panchayat Office Kaushambi) में चौकीदार पद पर हुई नियुक्ति के मामले में सूचना मांगने वाले युवक से बदसलूकी के आरोप में तत्कालीन एएमए व लिपिक समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. मानवाधिकार आयोग ( Human Rights Commission) के आदेश पर पुलिस कार्रवाई करते हुए जांच शुरू कर दी है.
सरायअकिल (sarayakil) के बुद्धपुरी निवासी अशोक कुमार सेन ने बताया कि जिला पंचायत में चौकीदार पद की भर्ती वर्ष 2009 में निकाली गई थी. उसने भर्ती में घोटाला किए जाने का आरोप लगाते हुए उच्चाधिकारियों से शिकायत की थी. साथ ही वर्ष 2021 में तत्कालीन अपर मुख्य अधिकारी/जनसूचना अधिकारी वीरेंद्र बहादुर (Public Information Officer Virendra Bahadur) से नियुक्ति संबंधी सूचना मांगी थी. 3 दिसंबर 2021 को सूचना के संबंध में जानकारी लेने के लिए वह जिला पंचायत कार्यालय गए हुए थे. सूचना संबंधी जानकारी देने के बजाए वीरेंद्र बहादुर ने उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी. वहीं, मौजूद लिपिक शैलेंद्र भारतीय ने वीरेंद्र बहादुर के इशारे उसका मोबाइल छीनते हुए सुरक्षा गार्ड विवेक यादव को थमा दिया. किसी तरह वह वहां से अपनी जान बचाकर बाहर आए. मामले की शिकायत अशोक कुमार सेन ने 16 दिसंबर 2021 को पुलिस अधीक्षक से करते हुए दावा कि उनके साथ बदसलूकी का वीडियो कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में देखा जा सकता है. इसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई.
पुलिस द्वारा कार्यवाही नहीं किये जाने पर पीड़ित अशोक कुमार ने 27 दिसंबर 2021 को मानवाधिकार आयोग से शिकायत किया था. आयोग की ओर से एसपी को कार्रवाई के लिए आदेशित किया गया. इसके बावजूद भी मामले को अनदेखा कर दिया गया. इसके बाद पीड़ित अशोक ने आयोग के अध्यक्ष से स्वयं मुलाकात करते हुए मामले की जानकारी से अवगत कराया. आयोग के हस्तक्षेप पर मंझनपुर पुलिस (Manjhanpur Police) ने तत्कालीन एएमए वीरेंद्र बहादुर समेत लिपिक शैलेंद्र भारतीय व सुरक्षा गार्ड विवेक यादव के खिलाफ 27 दिसंबर 2022 को मुकदमा पंजीकृत किया.
अपर पुलिस अधीक्षक समर बहादुर सिंह (ASP Samar Bahadur Singh) ने बताया कि इस संबंध में जिला पंचायत के तत्कालीन एएमए समेत 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. इसमें शिकायत कर्ता के साथ दुर्व्यवहार, मोबाइल छीना, मारपीट करने का मुकदमा दर्ज है. मामले में जांच किया जा रहा है. जांच में जो सत्यता पाई जाएगी. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
यह भी पढें- महिला कर्मचारी उत्पीड़न मामले में महिला संगठन ने किया प्रदर्शन, डीपीओ गिरफ्तार