कौशांबी:जनपद न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश ने शनिवार को हत्या के एक मामले में चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही न्यायालय ने सभी आरोपियों पर कुल एक लाख साठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. न्यायालय के इस फैसले के बाद 16 साल बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिला है.
घटना कोखराज थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार की है. यहां के रहने वाले अनवर अली ने 14 सितंबर 2006 में कोखराज थाने में एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसके पड़ोस के रहने वाले अब्दुल कादिर उर्फ पिंटू, असलम, अब्दुल सत्तार और शेबी उनके भतीजे जाबेद को बहला-फुसलाकर जंगल में ले गए और उसकी हत्या कर दी. वादी अनवर अली की तहरीर मिलने पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 364, 302 व 20/134 में मुकदमा दर्ज कर चार्जशीट न्यायालय को प्रेषित की.