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सपा नेता को 7 साल की सजा, थाने में घुसकर की थी मारपीट - मानवाधिकार आयोग

कासगंज में बसपा के पूर्व विधायक हसरत उल्ला शेरवानी को अपर जिला जज गगनदीप भारती ने 7 साल की सजा सुनाते हुए 5000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. हसरत उल्लाह शेरवानी को थाने में घुसकर पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को पीटने के मामले में यह सजा सुनाई गई है.

बसपा के पूर्व विधायक को 7 साल की सजा
बसपा के पूर्व विधायक को 7 साल की सजा

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Published : Aug 25, 2021, 7:16 PM IST

कासगंज: यूपी के कासगंज में बसपा के पूर्व विधायक और वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता हसरत उल्लाह शेरवानी को अपर जिला जज गगनदीप भारती ने थाने में घुसकर पुलिस हिरासत में एक व्यक्ति को पीटने के मामले में 7 साल की सजा सुनाई है.



आपको बता दें कि 22 मई 2011 में कासगंज के थाना ढोलाना में हवालात के अंदर घुस कर तत्कालीन बसपा विधायक हसरत उल्ला शेरवानी ने छेड़छाड़ के आरोप में पुलिस हिरासत में बंद एक व्यक्ति शमशाद के साथ मारपीट की थी, वहीं शमशाद का आरोप था कि विधायक मेरी हत्या भी कर सकते थे.

पूर्व विधायक हसरत उल्ला शेरवानी
इसके बाद किनावा गांव के रहने वाले शमशाद ने मानवाधिकार आयोग में इसकी शिकायत की थी. मानवाधिकार आयोग के निर्देश पर तत्कालीन बसपा विधायक और वर्तमान में सपा नेता हजरत उल्लाह शेरवानी पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी. 10 सालों से चले आ रहे इस मामले में आज बुधवार को कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पूर्व विधायक को 7 साल के कारावास की सजा सुनाई है.

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