कासगंज: जिलाधिकारी चन्द्र प्रकाश सिंह ने जनसामान्य की कठिनाइयों को देखते हुए सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार न्यूनतम श्रमिकों के साथ मशीन का उपयोग कर खनन एवं खनिज परिवहन कार्यों को सशर्त अनुमति प्रदान की है. वहीं खनन पट्टाधारकों को निर्देश दिये गये हैं कि श्रमिकों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराएं.
अनुमति प्रदान करने के साथ कहा गया कि सभी मास्क, गमछा, सैनिटाइजर, हैंडवॉश और साबुन का उपयोग अवश्य करें. मदिरापान, धूम्रपान एवं तम्बाकू का प्रयोग पूर्ण प्रतिबंधित रहेगा. सर्दी, जुकाम, खांसी और बुखार से पीड़ित व्यक्तियों को कार्य से मुक्त रखा जाए.