कासगंज: जनपद में विगत 5 वर्ष पूर्व नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म (rape of minor girl) की वारदात को अंजाम देने के मामले में न्यायालय ने आरोपी को 14 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए ₹20000 का आर्थिक दंड भी लगाया है.
जानकारी के मुताबिक, 5 साल पहले कासगंज सदर कोतवाली क्षेत्र (Kasganj Sadar Kotwali Area) के एक इलाके में रहने वाले सुरेश उर्फ पॉपी पुत्र राजवीर सिंह ने एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इस पूरे मामले में पीड़िता के परिजनों की तरफ से कासगंज सदर कोतवाली में पोक्सो एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया था. इसके बाद पुलिस लगातार मामले की जांच में जुटी हुई थी.