कानपुर:वैसे तो पुलिस और अपराधियों के बीच आपने कई बार मुठभेड़ होती देखी होगी. पुलिस का काम भी यही होता है कि शहर में बढ़ रहे अपराधों पर अंकुश लगना और आम जनमानस की सुरक्षा करना. लेकिन सोचिए, आम जनमानस की सुरक्षा करने वाली पुलिस ही जब अपराध करने लग जाए तो ऐसे में सवाल उठता है कि फिर आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा. बीते बुधवार को ऐसा ही एक मामला सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सामने आया था. जहां तीन पुलिसकर्मियों ने एक व्यापारी के साथ 5.30 रुपये की लूट की घटना को अंजाम दिया था. व्यापारी द्वारा सचेंडी थाने में तहरीर दी गई तो पुलिस ने तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया था. अब इन तीनों पुलिसकर्मियों को शनिवार को जेल भेज दिया गया है. इस घटना में शामिल एक सब इंस्पेक्टर को बर्खास्त भी कर दिया गया है.
ये था पूरा मामला:सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरा निवासी व्यापारी सत्यम शर्मा पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि बुधवार देर रात जब वह अपने घर जा रहे थे. तभी दीपू चौहान ढाबा के पास सादी वर्दी में खड़े तीन पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोक लिया था. जब पुलिसकर्मियों के रोकने पर रुके तो उप निरीक्षक यतीश कुमार व हेड कांस्टेबल अब्दुल्ला राफे और सब इंस्पेक्टर रोहित सिंह ने मिलकर उन्हें डरा धमकाकर 5.30 लाख रुपये लूट लिए और फिर वहां से फरार हो गए. पीड़ित की शिकायत पर गुरुवार को सचेंडी थाने में तीनों पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था. जिसके बाद पुलिस द्वारा की गई जांच में सामने आया था कि तीनों पुलिसकर्मियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है.
Kanpur Robbery Case: व्यपारी को लूटने वाले 3 पुलिसकर्मियों को भेजा गया जेल, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त - Three constables looted businessman in Kanpur
यूपी के कानपुर में व्यापारी से 5 लाख से अधिक रुपये लूटने वाले तीनों पुलिसकर्मियों को गिरफ्तारी के बाद जेल भेज दिया गया है. इसके साथ ही इस वारदात में शामिल ट्रेनी सब इंस्पेक्टर को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है.
![Kanpur Robbery Case: व्यपारी को लूटने वाले 3 पुलिसकर्मियों को भेजा गया जेल, ट्रेनी सब इंस्पेक्टर बर्खास्त Kanpur Robbery Case](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-17848781-thumbnail-4x3-kanpur.jpg)
पुलिस आयुक्त बीपी जोगदंड ने बताया कि सचेंडी थाना क्षेत्र अंतर्गत 3 पुलिसकर्मियों द्वारा की गई लूट के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था. जिन 3 पुलिसकर्मियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था, उसमें दो सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल का नाम सामने आया था. इसमें रोहित सिंह अंडर ट्रेनिंग सब इंस्पेक्टर थे. उन्होंने बताया कि उप निरीक्षकों और निरीक्षकों की जो सेवा नियामवली है, उसके नियम 204 के अंतर्गत यह प्रवधान है कि परीक्षा अवधि में यदि उनका आचरण ऐसा होता है कि उनका सर्विस में बने रहना उचित नहीं है तो उन्हें तत्काल बर्खास्त किया जा सकता है. इस 204 के नियम के अनुसार ही रोहित सिंह को बर्खास्त कर दिया गया है. बाकी एक सब इंस्पेक्टर और एक हेड कांस्टेबल उनके विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.
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