कानपुर: समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान की अग्रिम जमानत (Irfan Solanki and Rizwan Solanki anticipatory bail) मामले में पुलिस रिपोर्ट न आने की वजह से जिला जज की अदालत में सुनवाई नहीं हो सकी. न्यायलय ने सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख नियत कर दी. अब एक दिसंबर को जमानत पर सुनवाई एक बार फिर से होगी.
विधायक और उनके भाई ने पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत को लेकर जिला जज की कोर्ट में याचिका दायर की थी. जिस पर अपर जिला शासकीय अधिवक्ता(adgc) रविन्द्र अवस्थी ने बताया कि अभियोजन की ओर से पुलिस रिपोर्ट मंगाए जाने के लिए समय की मांग की गई है. इस पर जिला जज ने 25 नवंबर तक का समय दिया था. मामले में अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी.
वहीं, संयुक्त पुलिस आयुक्त आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि आरोप बिल्कुल सही हैं तभी न्यायालय ने एनबीडब्लू वारंट जारी किया था. वहीं, विवेचक इस मामले की जांच में जुटे हैं और तथ्य हासिल किए जा रहे हैं. अगली तारीख में विवेचक न्यायालय पहुंचेंगे. पुलिस आरोपियों पर धारा 82 और 83 के तहत कार्रवाई करेगी.
कानपुर बीते दिनों सपा विधायक इरफान सोलंकी और उनके भाई रिजवान सोलंकी पर एक बुजुर्ग महिला ने उसके प्लॉट पर कब्जा करने के लिए उसके घर को जलाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद जाजमऊ पुलिस ने विधायक और उनके भाई पर आगज़नी, रंगदारी, समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था. तभी से विधायक और उनके भाई फरार चल रहे है. लगातार मामले को लेकर पुलिस दोनो की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर भी दबिशें दे रही है. लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका है. पुलिस ने दोनों पर बीते गुरुवार को गैर जमानती वारंट (NBW) की भी कार्रवाई की है.
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