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सपा विधायक इरफान सोलंकी की रायफल और पिस्टल का लाइसेन्स निरस्त, नेता पर आगजनी में दर्ज है मुकदमा

Irfan Solanki Rifle Pistol License Cancelled : उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर में हुई आगजनी के मामले डीएम कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 1, 2023, 6:28 PM IST

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की सीसामऊ विधानसभा सीट से सपा विधायक इरफान सोलंकी पर फिर से गाज गिरी है. अब, जिला प्रशासन की ओर से सपा विधायक की पिस्टल रायफल का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है. डीएम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद जिला प्रशासन के अफसरों द्वारा उक्त फैसला लिया गया. दरअसल, शहर में पिछले साल हुए आगजनी कांड के बाद सपा विधायक के खिलाफ 10 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए थे.

इसके बाद से लगातार उनके खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला जारी है. कुछ माह पहले कमिश्नरेट पुलिस की ओर से सपा विधायक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनकी करोड़ों रुपये की संपत्तियों को सीज किया गया था. वहीं, पिस्टल व रायफल का लाइसेंस निरस्त होने से पहले सपा विधायक से जवाब भी मांगा गया था. कुछ माह पहले सपा विधायक की पत्नी नसीम सोलंकी द्वारा रायफल भी सरेंडर की जा चुकी है.

महाराजगंज जेल में बंद हैं सपा विधायक: सपा विधायक इरफान सोलंकी मौजूदा समय में सूबे की महाराजगंज जेल में बंद हैं. जबकि सपा विधायक के भाई रिजवान सोलंकी को कानपुर जेल में रखा गया है. शहर के जाजमऊ थाना क्षेत्र में हुई आगजनी के दौरान सपा विधायक इरफान, उनके भाई रिजवान समेत कई अन्य सहयोगियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे. इस मामले में अब सुनवाई अंतिम चरण पर है. किसी भी दिन सपा विधायक को सजा सुनाई जा सकती है. पुलिस की ओर से जो साक्ष्य चार्जशीट के साथ दाखिल किए गए हैं, उसके आधार पर कमिश्नरेट पुलिस के आला अफसरों का कहना है कि सपा विधायक को आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.

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