कानपुर:कानपुर महानगर में अस्पतालों की लापरवाही लगातार सामने आ रही है. अब तक कई अस्पतालों पर कार्रवाई भी की जा चुकी है. इलाज में लापरवाही और अस्पतालों की मनमानी को देखते हुए उच्च न्यायालय ने कानपुर महानगर में पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी गठन करने के लिए आदेश दिया था. जिसके बाद कानपुर में पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया है.
हाईकोर्ट के आदेश पर गठित हुई पेनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी - pendemic public grievances committee constituted
कानपुर महानगर में अस्पतालों की लापरवाही को देखते हुए उच्च न्यायालय ने पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी गठन करने के लिए आदेश दिया था. जिसके बाद कानपुर में पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी का गठन किया गया है.
![हाईकोर्ट के आदेश पर गठित हुई पेनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी हाईकोर्ट के आदेश पर गठित हुई पेनडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी.](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/768-512-11828355-thumbnail-3x2-pk.jpg)
उच्च न्यायालय के निर्देश के क्रम में जनपद में गठित पेंडेमिक पब्लिक ग्रीवेंस कमेटी की सीएमएम की अध्यक्षता में नगर निगम कंट्रोल रूम में बैठक संपन्न हुई. बैठक में सिटी मजिस्ट्रेट प्रभारी आई ट्रिपल सी एवं जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर महेंद्र सिंह ने बैठक में प्रतिभाग लिया. बैठक में CMM ने निर्देशित किया कि सभी अपर नगर मजिस्ट्रेट एवं सभी उप जिला मजिस्ट्रेट अपने अपने क्षेत्र से संबंधित शिकायतों के संबंध में चाहे शिकायत उनको सीधे प्राप्त हो या कमेटी के माध्यम से प्राप्त हो या उनके क्षेत्र से संबंधित अस्पताल के संबंध में मीडिया से प्राप्त हो ,सभी शिकायत के संबंध में जांच करके उसी दिन कमेटी के समक्ष रखेंगे. इसके अतिरिक्त समाचार पत्रों द्वारा संज्ञा नित प्रकरण ने दो ऐसे प्रकरण जिसमें अस्पताल की ओर से लापरवाही बताई गई है. उसके संबंध में अपर नगर मजिस्ट्रेट 6 को निर्देशित किया गया है कि प्रकरण की पूरी जानकारी करके रिपोर्ट दें.
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