कानपुर :खुली मिठाइयों को ताजा बताकर अब दुकानदार ग्राहकों को बरगला नहीं सकेंगे. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने अब मिठाइयों पर बेस्ट बिफोर की तारीख डालना अनिवार्य कर दिया है. अब मिष्ठान विक्रेता को मिठाइयों के हर कंटेनर पर मिठाई की एक्सपायरी डेट लिखनी होगी. जिससे ग्राहकों को पता चल सकेगा कि मिठाइयां कब तक सुरक्षित हैं और कब तक इनको खाया जा सकता है.
दरअसल, अब तक मिठाई की दुकानों पर लोगों को यह पता नहीं रहता था कि मुंह में स्वाद की चाशनी घोलने वाली मिठाई कब की बनी है और कब तक इसका प्रयोग करना चाहिए. मिष्ठान विक्रेता भी मुनाफाखोरी के लालच में लोगों को पुरानी मिठाईयां बेच डालते थे. जिससे लोगों के स्वास्थ्य खराब होने की आशंका बनी रहती थी. अक्सर ऐसे मामले सामने आते थे कि मिठाई खाने से तबीयत खराब हो गई. लेकिन खाद्य सुरक्षा विभाग के इस आदेश से अब ऐसा नहीं होगा. भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने मिठाइयों के कंटेनर पर बेस्ट बिफोर की तारीख लिखना अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही इन मिठाइयों के निर्माण की तिथि खाद्य कारोबारियों द्वारा स्वैच्छिक रूप से घोषित की जाएगी. मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण की ओर से जारी आदेशों का सभी मिष्ठान विक्रेताओं को पालन करना होगा. ऐसा नहीं करने वालों खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी.