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PFI की 80 G की सुविधाएं निरस्त, रुक सकती है फंडिंग

सूफी इस्लामिक बोर्ड की मांग पर भारत सरकार के आयकर विभाग ने PFI की अराजक और विखंडनकारी गतिविधियों के चलते हो रहे आईटी एक्ट के प्रावधानों के उल्लंघन को आधार मानकर उसकी 80 जी की सुविधाएं निरस्त कर दी हैं.

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Published : Jun 15, 2021, 9:49 PM IST

PFI की 80 G की सुविधाएं निरस्त
PFI की 80 G की सुविधाएं निरस्त

कानपुर:भारत सरकार ने PFI की अराजक और विखंडनकारी गतिविधियों को देखते हुए सूफी इस्लामिक बोर्ड की मांग पर उसकी 80 जी की सुविधाएं निरस्त कर दी हैं.

PFI की 80 G की सुविधाएं निरस्त

इस सम्बंध में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता सूफी मोहम्मद कौसर मजीदी ने बताया कि सूफी इस्लामिक बोर्ड लगातार सारे देश मे PFI को प्रतिबंधित करने का अभियान चला रहा है. जिसके चलते 27 जनवरी को उनके द्वारा मुख्य आयकर आयुक्त को पत्र लिखकर PFI की विभाजनकारी नीतियों से अवगत कराया था. साथ ही उसे मिलने वाली 80 जी की सुविधा को निरस्त करने की मांग भी की गयी थी. जिस पर आयकर विभाग ने इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की है.

कौसर मजीदी ने भारत सरकार द्वारा की गई कार्रवाई को स्वागत योग्य बताया और इसके साथ ही बोर्ड की तरफ से आयकर विभाग को बधाई भी दी. आप को बताते चले कि इस कदम के बाद आयकर विभाग की इस कार्रवाई से PFI को 80 से 100 करोड़ रुपये की फंडिंग रुकने की संभावना है. वहीं, मौलाना ने कहा कि हम सरकार से अपील करते हैं कि PFI को अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिबंधित किया जाए.

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