कानपुर:प्रदेश के गुरुद्वारा में जो प्रधान सालों से कार्यरत रहे हैं, अब वे अपने पद पर दो कार्यकाल तक ही कार्य कर सकेंगे. यूपी में उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की ओर से गुरुद्वारा एक्ट (Gurdwara Act) लागू कराने की तैयारी है. इसके तहत गुरुद्वारा के प्रधान का कार्यकाल दो बार का होगा. उप्र पंजाबी अकादमी के वाइस चेयरमैन गुरुविंदर सिंह छाबड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि अब गुरुद्वारा एक्ट के तहत जो प्रधान होंगे, उनका कार्यकाल दो बार का होगा. यही नहीं, उनकी योग्यता के लिए जरूरी नियम भी बनाए गए हैं. इसमें ज्ञानी का कोर्स, अमृतधारी सिख समेत अन्य नियम होंगे, जिनका सभी को पालन करना होगा. इससे प्रदेश में गुरुद्वारा से जुड़ी समस्याएं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.
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