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यूपी में लागू होगा गुरुद्वारा एक्ट, खत्म होंगी समस्याएं - कानपुर न्यूज टुडे

उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी गुरुद्वारा एक्ट (Gurdwara Act) लागू कराने की तैयारी तेजी से कर रहा है. इस एक्ट के तहत गुरुद्वारा के प्रधान दो कार्यकाल तक ही कार्य कर सकेंगे. इतना ही नहीं, प्रधान की योग्यता के लिए जरूरी नियम भी बनाए गए हैं.

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गुरुद्वारा एक्ट

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Published : Mar 23, 2022, 7:07 PM IST

कानपुर:प्रदेश के गुरुद्वारा में जो प्रधान सालों से कार्यरत रहे हैं, अब वे अपने पद पर दो कार्यकाल तक ही कार्य कर सकेंगे. यूपी में उत्तर प्रदेश पंजाबी अकादमी की ओर से गुरुद्वारा एक्ट (Gurdwara Act) लागू कराने की तैयारी है. इसके तहत गुरुद्वारा के प्रधान का कार्यकाल दो बार का होगा. उप्र पंजाबी अकादमी के वाइस चेयरमैन गुरुविंदर सिंह छाबड़ा ने ईटीवी भारत से खास बातचीत करते हुए बताया कि अब गुरुद्वारा एक्ट के तहत जो प्रधान होंगे, उनका कार्यकाल दो बार का होगा. यही नहीं, उनकी योग्यता के लिए जरूरी नियम भी बनाए गए हैं. इसमें ज्ञानी का कोर्स, अमृतधारी सिख समेत अन्य नियम होंगे, जिनका सभी को पालन करना होगा. इससे प्रदेश में गुरुद्वारा से जुड़ी समस्याएं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा.

गुरुद्वारा एक्ट.

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बता दें कि अकादमी के सदस्यों ने इस दिशा में कवायद शुरू कर दी है. देश के जिन-जिन राज्यों में गुरुद्वारा एक्ट लागू है, वहां एक्ट के नियमों का सदस्यों ने अध्ययन करना शुरू कर दिया है. जल्द ही अध्ययन के आधार पर सदस्य अपनी रिपोर्ट सीएम को सौपेंगे. इस विषय पर गुरुविंदर सिंह छाबड़ा ने बताया कि अकादमी की ओर से जल्द पंजाबी भाषा का कोर्स भी शुरू कर दिया जाएगा. इस संबंध में सारी तैयारियां कर ली गई हैं. आने वाले महीने में वैशाखी के दिन से इस भाषा को छात्र पढ़ सकेंगे. कानपुर में कक्षाओं का संचालन सबसे पहले होगा. इसके बाद, यहां की कक्षाओं से जुड़कर देश-दुनिया में कहीं भी बैठे छात्र इस भाषा को पढ़ और सीख सकेंगे.

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