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Municipal Elections 2023 : प्रत्याशियों के खर्च के लिए सामान की दरें तय, 30 रुपये में कराना होगा नाश्ता - सहायक निर्वाचन अधिकारी

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के खर्च के लिए सामान की दरें तय कर दी हैं. अधिक खर्च करने पर जमानत राशि जब्त की जाएगी.

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Published : Apr 20, 2023, 11:27 AM IST

कानपुर : नगर निकाय चुनाव में प्रत्याशी खूब धड़ल्ले से अपनी राशि खर्च करके मतदाताओं को रिझा न सकें, इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से नाश्ता से लेकर गुलाब की माला तक की राशि तय कर दी गई है. चुनाव आयोग की राशि से अधिक खर्च करने पर प्रत्याशी की जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा. इस मामले में सहायक निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार का कहना है कि 'सभी प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए खर्च की जाने वाली राशि का ब्योरा प्रतिदिन निर्वाचन लेखा रजिस्टर में दर्ज करना होगा, वहीं चुनाव समाप्त होने के बाद सभी प्रत्याशियों को तीन माह के अंदर निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर जिला स्तरीय कमेटी के पदाधिकारियों को सौंपना होगा.'

इन आंकड़ों को देखें

जनसभा के लिए : पंडाल पर 700 रुपये खर्च करने होंगे, वीआइपी कुर्सी पर 35 रुपये.
टू सीटर सोफा के लिए 200 रुपये, माइक्रोफोन एम्प्लीफायर लाउडस्पीकर के लिए 800 रुपये और लाउडस्पीकर के लिए 500 रुपये खर्च करने होंगे.
पोस्टर के लिए 4000 रुपये, कपड़े का बैनर बनवाने के लिए 150 रुपये, कपड़े का छोटा झंडा 12 रुपये, गेट निर्माण के लिए 1000 रुपये खर्च करने होंगे.


फूल माला की ये होंगी दरें

गुलाब की माला : 40 रुपये
गुलाब की छोटी माला : 20 रुपये
गेंदा फूल छोटा : 20 रुपये
गेंदा फूल बड़ा : 40 रुपये
फूलों का गुलदस्ता : 50 से 150 रुपये तक

वाहन किराया (रोजाना की दर से)

जीप, सूमो, मार्शल : 1000 रुपये
सफारी, इनोवा : 1200 रुपये
छोटी कार : 900 रुपये
आटो : 800 रुपये
वीडियो वैन : 2300 रुपये
ड्राइवर : 600 रुपये
(10 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से वाहनों का माइलेज तय)

प्रत्याशियों के पद के मुताबिक खर्च सीमा

महापौर : 40 लाख रुपये
पार्षद : तीन लाख रुपये
नगर पालिका अध्यक्ष : 9 लाख रुपये
नगर पालिका सदस्य : दो लाख रुपये
नगर पंचायत अध्यक्ष : 2.5 लाख रुपये
नगर पंचायत सदस्य : 50 हजार रुपये

जिला निर्वाचन अधिकारी विशाख जी ने बताया कि 'दो डिप्टी कलेक्टर को हमने यह जिम्मेदारी दी है कि वह प्रत्याशियों के खर्चों की जानकारी रोजाना के मुताबिक रखें. इसके अलावा चुनाव में मतदाताओं से संबंधित जानकारी भी वह एकत्रित कर रहे हैं. चुनाव आयोग के जो निर्देश हैं, हम उनका पालन कराएंगे. तय सीमा से अधिक राशि खर्च करने वाले प्रत्याशियों की जमानत राशि जब्त होगी.'

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