कानपुर: अब अपराधी कोर्ट में अधिवक्ता की वेशभूषा पहन कर सरेंडर नहीं कर पाएंगे. बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने इस संबंध में 14 सितंबर को आदेश जारी किया है. जारी आदेश में कहा गया है कि इस तरह अपराधी को कोर्ट में सरेंडर कराने पर बार काउंसिल की ओर से संबंधित वकील पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.
पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अक्सर अपराधी कोर्ट में वकील की वेशभूषा पहनकर सरेंडर करते हैं. बता दें, जिले में बीते दिनों मृत हिस्ट्रीशीटर विकास दुबे से संबंधित आरोपियों ने कोर्ट में वकील की वेशभूषा में सरेंडर किया था. बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जारी आदेश में कहा है कि कोई भी अधिवक्ता किसी अपराधी को अधिवक्ता की वेशभूषा का गलत इस्तेमाल कर कोर्ट में सरेंडर कराता है, तो ऐसे अधिवक्ताओं पर बार काउंसिल कठोर कार्रवाई करेगा.
कानपुर: अब वकील की वेशभूषा में अपराधी कोर्ट में नहीं कर पाएंगे सरेंडर - बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश में अब अपराधी वकील की वेशभूषा में कोर्ट में सरेंडर नहीं कर पाएंगे. इस संबंध में आदेश जारी करते हुए बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने कहा कि जो भी वकील इस तरह से अपराधी को कोर्ट में सरेंडर कराएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने जारी किया आदेश.
बता दें कि बिकरू कांड में आरोपी जय बाजपेई और कई अन्य आरोपियों ने भी वकील की वेशभूषा धारण कर कोर्ट में सरेंडर किया था. इतना ही नहीं, जय बाजपेई के भाइयों ने भी कानपुर कोर्ट में वकील की वेशभूषा में ही सरेंडर किया था.