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कानपुर में युवक की हत्या करने वाले 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास - कानपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन

कानपुर में युवक की हत्या (Life imprisonment to murder accused in Kanpur) के मामले में बुधवार को अदालत ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 12, 2023, 7:32 AM IST

कानपुर: जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करीब 3 साल पहले तीन अभियुक्तों ने मिलकर एक युवक की निर्मम हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस मामले में तीनों अभियुक्तों के खिलाफ धारा-302 समेत कई गम्भीर धाराओं में कल्याणपुर थाने में मुकदमा दर्ज किया था. इसके साथ ही इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. वहीं,बुधवार को कानपुर में युवक की हत्या (Youth murdered in Kanpur) मामले में एडीजे-12 ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत हुई कार्रवाई:2 दिसंबर 2019 को कल्याणपुर में एक अभियोग पंजीकृत किया गया था. इसमें तीन युवकों ने मिलकर एक युवक के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया था और फिर उसकी निर्मम हत्या कर साक्ष्य को छिपाने के लिए उसके शव को नाले में फेंक दिया था. इसके बाद तीनों मौके से फरार हो गए थे. पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले तीनों अभिक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.

तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सज़ा: बुधवार को इस मामले में कानपुर में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस उपायुक्त पश्चिम विजय ढुल के निर्देशन में गुणवत्ता पर विवेचना तथा अभियोजन की प्रभावी पैरवी व अपराध नियंत्रण के क्रम में आरोपी अभियुक्त ओम नारायण त्रिवेदी निवासी गांव जादेपुर थाना चौबेपुर, राकेश गौतम निवासी गांव पांडेहार थाना शिवली लालजी पांडे निवासी गांव पांडेहार थाना शिवली को 11 अक्टूबर 2023 को माननीय के समक्ष पेश किया गया था. यहां तीनों दोषियों को एडीजे-12 कानपुर नगर के द्वारा आजीवन कारावास की सज़ा और 25000 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है.

आजीवन कारावास के साथ 25 हजार रुपये का अर्थदंड:इस मामले में एडीजीसी इंदु लता शुक्ला की पैरवी पर तीनों अभियुक्तों को एडीजे-12 ने सजा सुनाई है. तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास (Life imprisonment to murder accused in Kanpur) व 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है. वहीं, अर्थदंड न देने पर दो साल अतिरिक्त कारावास की सज़ा होगी. वहीं, धारा 201 के तहत पांच साल का कारावास व 5 हजार रुपये अर्थदंड देना होगा. (Crime News UP)

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