कानपुर देहात:बहुचर्चित बिकरू कांड से जुड़े एक अन्य मामले में कानपुर देहात कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील व साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराते हुए 5 साल की कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है.
कानपुर देहात कोर्ट के एडीजीसी राजू पोरवाल ने बताया कि कानपुर नगर में बीते 2 जुलाई 2020 को बिकरू गांव में दबिश देने गई पुलिस टीम पर कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने अपने गैंग के साथियों के साथ गोलियों से हमला कर दिया था. इस हमले में सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. इस हत्याकांड में पुलिस ने 44 लोगों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया था. इस मामले में श्यामू बाजपेई को भी नामजद आरोपी पुलिस ने बनाया था.
पुलिस पूछताछ के लिए आरोपी श्यामू बाजपेई को बिकरू कांड में इस्तेमाल किए गए आलाकत्ल बरामद करने के लिए घटनास्थल पर ले गई थी. इसी दौरान मौका पाकर श्यामू बाजपेई पुलिस टीम पर फायर कर दिया था. पुलिस की जवाबी फायरिंग में श्यामू बाजपेई गंभीर रूप से घायल हो गया था. इसके बाद पुलिस ने 307 का एक अन्य मामला दर्ज कर लिया था. इस मामले में कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को 5 साल की कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया.