कानपुर :जिले केनौबस्ता इलाके में भतीजे से अवैध संबंध में पत्नी ने उसके साथ मिलकर गला दबाकर पति की हत्या कर दी थी. घटना साल 2018 में हुई थी. पिता की ओर से इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया था. सुनवाई कोर्ट में चल रही थी. कोर्ट ने शुक्रवार को इस मामले में आरोपी पत्नी को उम्रकैद जबकि भतीजे को 10 साल की सजा सुनाई.
साल 2018 में हुई थी घटना :एडवोकेट करीम अहमद ने मीडिया से बातचीत में बताया कि मामला कानपुर साउथ के नौबस्ता थाना क्षेत्र का है. राजमिस्त्री धर्मेंद्र पत्नी रेखा और बच्चों के साथ सिद्धार्थनगर मोहल्ले में किराए पर रह रहे थे. 21 जुलाई 2018 को रेखा ने धर्मेंद्र के भाई अनिल को कॉल किया. बताया कि उसके भाई ने आत्महत्या कर ली है. सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे. उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी. पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था. पोस्टमार्टम में पता चला कि धर्मेंद्र ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि गला दबाकर उसकी हत्या की गई थी.