कानपुर :महानगर में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए बुधवार को मंडलायुक्त डॉ राजशेखर ने एक बैठक ली. इसमें संबंधित अधिकारियों को महत्त्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए कि कैसे संक्रमण को काबू पाया जाए और किस प्रकार से संक्रमण पर रोकथाम की जाए.
मंडलायुक्त डॉ. राजशेखर की अध्यक्षता में शिविर कार्यालय में कोविड-19 के संक्रमण को प्रभावी तरीके से रोकने हेतु महत्वपूर्ण बैठक संबंधित अधिकारियों के साथ आयोजित की गई. इस दौरान उन्होंने सभी सार्वजनिक स्थानों पर, शासकीय कार्यालयों में, शिक्षण संस्थानों, मार्केट प्लेस, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, फल व सब्जी मण्डियां, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, सार्वजनिक उद्यान, मॉल व सिनेमा घरों आदि सभी स्थानों पर मास्क पहनने की अनिवार्यता लागू किए जाने, सोशल डिस्टेन्सिंग, हैण्ड सेनेटाइजर की उपलब्धता, थर्मल गन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ-साथ कोविड टेस्टिंग के लिये प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए. उन्होंने सम्बन्धित विभागीय/मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों को टीम भावना के साथ कार्य करने एवं कोविड-19 की प्रभावी रोकथाम हेतु कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए.
मंडलायुक्त के दिए दिशा-निर्देश
- मंडलायुक्त ने कहा कि शासन के निर्देश के क्रम में सभी शासकीय कार्यालयों में कार्मिकों की उपस्थिति का इस तरह रोस्टर बनाया जाए कि उनकी 50 प्रतिशत ही उपस्थिति रहे.
- प्रत्येक कार्यालय में कोविड हेल्प डेस्क अनिवार्य रूप से हो और वह सक्रिय तरीके से सभी आगन्तुकों को हैण्ड सेनेटाइज करें व इन्फ्रारेड थर्मामीटर से उनके तापमान की चेकिंग की
जाए. - सभी कार्यालयों में यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी अधिकारी, कर्मचारी हर समय मास्क पहने रहें. किसी भी कर्मचारी/अधिकारी को कोविड के लक्षण दिखते ही तत्काल जनपद के कोविड हेल्पलाइन नं0 18001805159 पर सूचना देकर उसकी जांच अवश्य कराई जाए.
- मंडलायुक्त ने एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन एवं बस अड्डों के लिए निर्देश जारी करते हुए कहा कि उपरोक्त विभागों के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन स्थानों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम से नियमित रूप से यात्रियों को कोविड की रोकथाम के लिये संदेश प्रसारित होता रहे, तथा इन स्थानों पर आने वाले यात्री मास्क पहने रहें और इसके साथ-साथ जो व्यक्ति कहने पर भी मास्क न पहनें तो उसके विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करें. इन स्थानों पर यात्रियों हेतु हैण्ड सेनेटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए.
- जिला प्रशासन द्वारा दैनिक रूप से रैण्डम सैम्पलिंग किये जाने के कार्य में संबंधित अधिकारी उसमें पूर्ण सहयोग प्रदान करें.
- सार्वजनिक स्थल जैसे पार्क, मॉल, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेन्ट व होटल, अस्पताल, पेट्रोल पम्प, बड़े शोरूम आदि स्थानों पर इन सम्पत्ति के मालिकान/प्रबन्धन/सम्बन्धित अधिकारियों के द्वारा पर्याप्त पब्लिक एड्रेस सिस्टम, जिसमें लगातार कोविड रोकथाम के संदेश प्रसारित हो रहे हों, को सुनिश्चित किया जाए.
- उपरोक्त वर्णित स्थानों पर प्रवेश व निकास द्वार पर कर्मचारी लगाकर हैण्ड सेनेटाइजिंग व थर्मल गन से नियमित रूप से चेकिंग की जाए और उन्हें हैण्ड सेनेटाइजर उपलब्ध कराया जाए. साथ ही इन स्थानों पर यह सुनिश्चित किया जाए कि अनावश्यक भीड़ एकत्रित न हों.
- उपरोक्त स्थानों/प्रतिष्ठानों के सम्बन्ध में सरकारी विभाग के मण्डलीय/जनपदीय अधिकारी औचक निरीक्षण करेंगे व अद्यतन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे.
- मार्केट प्लेस, फल एवं सब्जी मण्डी, फुटकर बाजार, स्ट्रीट वेण्डर्स व मिठाई की दुकानों के बारे में दिशा निर्देश देते हुए मंडलायुक्त ने कहा कि ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर सम्बन्धित दुकानदार/विभाग की जिम्मेदारी होगी कि वह सुनिश्चित करें कि उस दुकान/प्रतिष्ठान के सभी व्यक्ति मास्क पहने और उसमें आने वाले ग्राहक भी मास्क पहने रहें. मास्क न पहनने पर सम्बन्धित विभागीय अधिकारी/पुलिस अधिकारी को सूचित करें.
- नगर निगम, व्यापार कर/जी0एस0टी0, फूड सेफ्टी विभाग के अधिकारी, स्थानीय पुलिस अधिकारी डेडीकेटेड टीम लगाकर नियमित रूप से सभी दुकानों/प्रतिष्ठानों पर आने जाने वाले लोगों को मास्क पहनने की अनिवार्यतः हेतु नियमित रुप से चेंकिग करें.
- सार्वजनिक परिवहन जैसे सिटी बस, टैम्पो-टैक्सी, ऑटो रिक्शा, रिक्शा, निजी दोपहिया व चार पहिया वाहन आदि के लिए निर्देशित किया कि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक परिवहन अथवा निजी वाहन से जा रहें हो, तो मास्क अवश्य रूप से पहनें. बस, टैम्पो-टैक्सी आदि में सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित की जाए. इस सम्बन्ध में ड्राइवर, वाहन मालिक व पंजीकृत यूनियन, आर0टी0ओ0 व एम0डी0, के०सी०टी०सी०एल०, ट्रैफिक पुलिस आदि की जिम्मेदारी होगी कि वह नियमित रूप से चेकिंग करते हुए वायलेशन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध चालान की कार्रवाई सुनिश्चित करें.
- मंडलायुक्त ने उद्योग, थोक मार्केट, कारपोरेट संस्थान आदि के लिए निर्देशित किया है कि सम्बन्धित प्रतिष्ठान के मालिक यह सुनिश्चित कर लें कि सभी कर्मचारी मास्क अनिवार्य रूप से पहने रहें और जो भी व्यक्ति/कर्मचारी प्रतिष्ठान में आते हैं तो उनकी हैण्ड सैनिटाइजिंग व थर्मल गन से स्क्रीनिंग अनिवार्य रूप से की जाए. प्रतिष्ठान में पब्लिक एड्रेस सिस्टम क्रियाशील रहे और कोविड संक्रमण के बारे में संदेश नियमित रुप से प्रसारित किए जाएं. यदि किसी व्यक्ति, कर्मचारी आदि में कोविड के लक्षण पाए जाते हों तो तत्काल इसकी सूचना जनपदीय कोविड हेल्पलाइन नं0 18001805159 पर दी जाए.