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कानपुर बिकरू कांड के 2 आरोपियों को हाईकोर्ट ने दी जमानत

कानपुर बिकरू कांड (Kanpur Bikru case) में शामिल दो आरोपियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने जमानत दे दी है. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों का दावा है कि पहली बार इन्हीं आरोपियों को जमानत मिली है.

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कानपुर बिकरू कांड

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Published : Oct 3, 2022, 10:26 PM IST

कानपुर: चर्चित बिकरू कांड (Bikru case) के दो आरोपियों को जमानत मिल गई है. बताया जा रहा है कई दिनों से इनकी जमानत के लिए सुनवाई चल रही थी. इसके बाद सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों आरोपियों को जमानत पर रिहा कर दिया है. शहर के पुलिस व प्रशासनिक अफसरों के बीच उक्त आरोपियों की जमानत का मुद्दा जोरों पर चर्चा में रहा.

अफसरों का दावा है कि पहली बार बिकरू कांड में आरोपियों को जमानत दी गई है. इनमें आरोपी कानपुर देहात के गुड्डन त्रिवेदी और सुशील तिवारी पर विकास दुबे की मदद करने का आरोप था. इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. कई माह तक आरोपी जेल में रहे. हालांकि, कहा यह जा रहा है कि अभी तक कोई ठोस सबूत न मिलने की वजह से दोनों आरोपियों को हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है.

हथियार मुहैया कराने और भगाने में मदद का था आरोप: बिकरू कांड को लेकर ग्रामीणों का दावा है, कि बिकरू में पुलिसकर्मियों की हत्या में प्रयोग किए गए हथियारों को मुहैया कराने और घटना के बाद विकास दुबे को बिकरू से फरार कराने के आरोप में पुलिस ने कानपुर देहात के गुड्डन त्रिवेदी और सुशील तिवारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. गुड्डन त्रिवेदी के ऊपर पहले से भी कई मुकदमे दर्ज हैं.

गुड्डन त्रिवेदी की गिनती विकास दुबे के खास गुर्गों में की जाती थी. गुड्डन त्रिवेदी व सुशील तिवारी के अधिवक्ता पिछले कई दिनों से इनकी जमानत के लिए पैरवी में लगे थे. इसी क्रम में आज हाईकोर्ट ने इनकी जमानत को मंजूर कर दिया. आरोपियों को जमानत मिलने के साथ ही, पूरे शहर में बिकरू कांड की चर्चा एक बार फिर से तेज हो गई.

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