कानपुरः बिकरू कांड में विकास दुबे के करीबी सुशील की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी है. एंटी डकैती स्पेशल कोर्ट में उसके जमानत के लिए पत्र दिया गया था. जिसपर कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने जघन्य हत्याकांड में उसपर गंभीर आरोप होने की वजह से जमानत दिये जाने का विरोध किया. जिसपर बचाव पक्ष कोर्ट में कोई भी मजबूत दलील नहीं रख सका. आरोपी सुनील को मुंबई एटीएस ने गिरफ्तार किया था. वो कानपुर देहात के माती जेल में बंद चल रहा है.
विकास दुबे के करीबी सुशील की कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
कानपुर नगर में हुए बिकरू कांड में विकास दुबे के करीबी सुशील की जमानत कानपुर देहात न्यायालय ने खारिज कर दी है. एंटी डकैती स्पेशल कोर्ट में उनके लिए जमानती पत्र दिया गया था.
ये है मामला
पूरा मामला कानपुर नगर के चौबेपुर कस्बे के बिकरू गांव का है. जहां पर दो जुलाई की रात को कुख्यात अपराधी विकास दुबे को गिरफ्तार करने गयी पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी थी. जिसमें सीओ समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गये थे. इस मामले में विकास दुबे के साथी कुढ़वा शिवली के अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी और उसके ड्राइवर सुशील तिवारी घटना के बाद से ही फरार हो गये थे. दोनों को एटीएस ने कड़ी मशक्कत के बाद गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद वे दोनों आरोपी जेल में बंद हैं. ये दोनों आरोपी लगातार जमानत के लिए प्रयासरत हैं. हालांकि आरोपी पक्ष के अधिवक्ता ने कहा है कि निजली अदालत में जमानत नहीं मिलती है, तो वे हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट तक जमानत के लिए जायेंगे.