कानपुर देहातःअपहरण के बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के मामले में बुधवार को जिला न्यायालय ने दोषी को 8 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगया है. वर्ष 2009 में शिवली कोतवाली में एक महिला ने पड़ोसी युवक के खिलाफ 17 वर्षीय बेटी का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म करने का मामला दर्ज कराया था.
पड़ोसी ने किया था किशोरी से दुष्कर्म
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवेंद्र मिश्रा ने बताया कि एक महिला ने वर्ष 2009 में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला मूलरूप से घाटमपुर क्षेत्र के कटरी गांव निवासी जितेंद्र सिंह उर्फ नन्हे ने उसकी 17 वर्षीय बेटी का अपहरण कर ले गया था. इसके बाद जितेंद्र ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया. इसके बाद शिवली कोतवाली पुलिस ने दुष्कर्म व अपहरण की रिपोर्ट दर्ज की थी.