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गुड्डन त्रिवेदी मामले को लेकर कोर्ट ने विवेचक को किया तलब, 25 जनवरी को होगी अगली सुनवाई - कानपुर देहात की ख़बर

बहुचर्चित बिकरुकांड मामले में कुख्यात अपराधी विकास दुबे के करीबी साथी रहे अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की मूल केस डायरी समेत विवेचक को न्यायालय ने तलब किया है. आपको बता दें कि जिले के पूर्व जिलापंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी के फर्जी शपथ पत्र मामले की सुनवाई की आज तारीख कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है.

गुड्डन त्रिवेदी मामले को लेकर कोर्ट ने विवेचक को किया तलब, 25 जनवरी को होगी अगली सुनवाई
गुड्डन त्रिवेदी मामले को लेकर कोर्ट ने विवेचक को किया तलब, 25 जनवरी को होगी अगली सुनवाई

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Published : Jan 20, 2021, 7:57 PM IST

कानपुर देहात:कुख्यात अपराधी विकास दुबे के करीबी रहे अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की मूल केस डायरी समेत विवेचक को कोर्ट ने तलब किया है. आपको बता दें कि विकरुकांड में पूर्व जिलापंचायत सदस्य अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी के फर्जी शपथ पत्र मामले की सुनवाई की आज तारीख कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है. अब इस मामले में 25 जनवरी को डकैती स्पेशल कोर्ट में सुनवाई होगी. जिसमें न्यायालय के विवेचक को इस मामले की मूल केस डायरी के साथ तलब किया गया है.

तथ्यों को छिपाकर हथियार का लाइसेंस लेने का आरोप

कुख्यात अपराधी विकास दुबे के करीबी रहे कुढ़वा गांव निवासी अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी पर तथ्यों को छिपाकर 2008 में रिवाल्वर का लाइसेंस लेने का आरोप है. इसके साथ ही एसआईटी की जांच में फर्जी आईडी पर सिम चलाने का भी बड़ा खुलासा हुआ था. जिसके चलते जिले के रूरा थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी गयी थी. वहीं आज इस मामले में सुनवाई अतिरिक्त सिविल जज जूनियर डिवीजन कोमल शुक्ला की कोर्ट में हुई. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने विवेचक प्रभारी इस्पेक्टर गजनेर आलोक कुमार यादव को मूल केस डायरी के साथ बुलाया. गुड्डन के वकील प्रदीप पांडेय ने बताया कि शस्त्र लाइसेंस लेने के दौरान उसका कोई अपराधिक इतिहास नहीं था और न ही गुड्डन त्रिवेदी ने कोई फर्जीवाड़ा किया है.

वहीं आज अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी के ड्राइवर सुशील कुमार को कोर्ट में पेश किया गया है. उसपर अरविंद उर्फ गुड्डन त्रिवेदी की मदद करने का आरोप है. पुलिस ने मुंबई से गुड्डन और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार किया था. गुड्डन त्रिवेदी कुख्यात विकास दुबे का बेहद करीबी था. वो बिकरुकांड के बाद फरार हो गया था. अब वो माती जेल में बंद है.

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