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कानपुर देहात: पुलिस ने 12 लोगों पर लगाया मिनी गुंडा एक्ट

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Published : Oct 28, 2020, 8:34 PM IST

Updated : Oct 28, 2020, 8:42 PM IST

यूपी की कानपुर देहात पुलिस ने मिनी गुंडा एक्ट के तहत 12 लोगों पर कार्रवाई की है. पुलिस के मुताबिक इन सभी पर निगरानी रखी जाएगी कि ये लोग किसी घटना को अंजाम देने में तो नहीं लिप्त हैं. इसके साथ ही इन सभी 12 लोगों को थाने में आकर हाजिरी भी देनी होगी.

पुलिस ने 12 लोगों पर मिनी गुंडा एक्ट लगाया.
पुलिस ने 12 लोगों पर मिनी गुंडा एक्ट लगाया.

कानपुर देहात:जिले में पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी के निर्देश के बाद अब जनपद की पुलिस सख्त हो गई है. पुलिस ने अपराधियों और अपराध पर अंकुश लगाना शुरू कर दिया है. जनपद के हर थाना क्षेत्र में ऐसे उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, जो अपराध की दुनिया में नए तरीके से आपराधिक घटनाओं को तेजी से अंजाम दे रहे हैं. पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है. इसी कड़ी में बुधवार को एक साथ 12 लोगों पर मिनी गुंडा एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई की गई है.


जिले के डेरापुर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बुधवार को बड़ी कार्रवाई की है. समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे चुके अपराधियों को पुलिस चिन्हित कर रही है और उन पर मिनी गुंडा एक्ट की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस द्वारा की गई इस कार्रवाई में मनोज, विनोद, श्याम कुमार, सौरभ, अंकुश, अशोक, संजय, राहुल, हरिशंकर, हरिओम, गुड्डू, अजित सिंह के खिलाफ मिनी गुंडा एक्ट लगाई गई है. इन सभी पर कानून की निगरानी लगातार बनी रहेगी और देखा जाएगा कि ये अब और किसी घटना को अंजाम देने में तो नहीं लगे हैं. इसके साथ ही इन सभी को थाने में आकर हाजिरी भी देनी होगी.

12 लोगों पर की गई कार्रवाई
पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के सभी थानाध्यक्षों को इस बारे में आदेशित कर दिया गया है कि वे अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अपराध और अपराधियों पर कड़ी नजर रखें. साथ ही निर्देशित किया गया है कि ऐसे लोगों को चिन्हित कर तत्काल प्रभाव से उचित कार्रवाई की जाए. इसी कड़ी में बुधवार को 12 लोगों पर एक साथ मिनी गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है.

क्या है मिनी गुंडा एक्ट?
चुनाव के दौरान शांति भग करने के शक में यह केस दर्ज किया जाता है. साथ ही इसमें 6 महीने के लिए बॉन्ड भी कर दिया जाता है. वहीं अगर चुनाव के दौरान शांति भंग होने पर आरोपी की शिकायत होती है, तो डेढ़ से 2 लाख का जुर्माना और सजा का प्रावधान भी है.

Last Updated : Oct 28, 2020, 8:42 PM IST

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