कानपुर देहात:यूपी के जनपद कानपुर देहात में स्पेशल पाक्सो कोर्ट में 9 साल पुराने अप्राकृतिक दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल कारावास की सज़ा (Convict sentenced 10 years imprisonment in Kanpur ) सुनाई. इसके साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी आरोपी पर लगाया. आरोपियों को सज़ा सुनाए जाने के बाद नाबालिग पीड़िता के परिवार ने न्यायालय का शुक्रिया अदा किया. इसके बाद आरोपियों को पुलिस सुरक्षा में जनपद कानपुर देहात के जिला कारागार में भेज दिया गया.
जनपद कानपुर नगर के थाना बिल्हौर क्षेत्र के गांव की 8 साल की बच्ची को बहला फुसलाकर गांव का शीबू अपने साथ ले गया. 10 नवंबर 2014 को उसने उस मासूम बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. इसके बाद पीड़ित बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया. बच्ची को बरामद करने के बाद उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया था. इसमें बच्ची के साथ अप्राकृतिक दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी. कानपुर में दुष्कर्म की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था.
इसके बाद कानपुर देहात के न्यायलय में आरोप पत्र पुलिस ने दाखिल किया था.आरोप पत्र दाखिल होने के बाद मुकदमे की सुनवाई कानपुर देहात के स्पेशल जज पाक्सो एक्ट, बाकर शमीम रिजवी की कोर्ट में चल रही थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी मानते हुए 10 साल की सजा सुनाई.