बहुचर्चित बिकरू कांड मामले में सजा. कानपुर देहात: बहुचर्चित बिकरू कांड मामले में सोमवार को कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुख्य आरोपी को तीन साल की सजा के साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. विस्फोटक अधिनियम के तहत स्पेशल कोर्ट डकैती ने यह सजा सुनाई है. जिसके बाद आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया.
कानपुर नगर के चौबेपुर थाना अंतर्गत बिकरू गांव में 2-3 जुलाई की रात कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे ने गैंग के साथ दबिश देने पहुंची पुलिस टीम पर हमला कर दिया था. इस मुठभेड़ में सीओ समेत आठ पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे. पुलिस के साथ मुठभेड़ में विकास के खास गुर्गे अमर दुबे समेत छह सदस्य मार गिराए गए थे. सात दिन के बाद उज्जैन में पकड़ा गया विकास भी मुठभेड़ में मारा गया था. जिसके बाद इस मामले में बंद चल रहे आरोपियों पर मुकदमा कानपुर देहात के न्यायालय में चल रहा है.
सोमवार को कानपुर देहात की स्पेशल कोर्ट डकैती में बिकरू कांड मामले की सुनवाई थी. इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए डीजीसी क्रिमिनल राजू पोरवाल ने ईटीवी भारत को बताया कि आरोपी दयाशंकर अग्निहोत्री बिकरू कांड मामले में मुख्य आरोपी भी है. आरोपी की सरकारी राशन की दुकान थी. उस पर दस जुलाई 2020 को पुलिस गई थी. आरोपी का कोटा निरस्त कर दिया गया था. उस दौरान उसके यहां जब तलाशी ली गई तो बमों का जखीरा मिला था. बताया कि सबूतों-साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को तीन साल की सजा के साथ ही तीन हजार रुपये का अर्थदंड भी न्यायालय ने लगाया है.
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