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दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

कानपुर देहात जिले में एडीजे प्रथम की अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि ससुर, सास व देवर को दोषमुक्त कर दिया है. दोषी पति को पुलिस अभिरक्षा में माती स्थित जिला कारागार भेज दिया गया है.

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Published : Mar 25, 2021, 8:15 PM IST

दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा
दहेज हत्या में पति को 10 वर्ष की सश्रम कारावास की सजा

कानपुर देहात: जिले में एडीजे प्रथम की अदालत ने पत्नी की हत्या में दोषी पति को 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि ससुर, सास व देवर को दोषमुक्त कर दिया है. दोषी पति को पुलिस अभिरक्षा में माती स्थित जिला कारागार भेज दिया गया है.

दरअसल, पूरा मामला जिले के मंगलपुर थाना क्षेत्र का है. दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने वाले दोषी पति को एडीजे प्रथम की अदालत ने 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विजय सिंह ने बताया कि कानपुर नगर के शिवराजपुर के रहने वाले जसेन्द्र सिंह ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उन्होंने अपनी पुत्री कोमल सिंह का विवाह मंगलपुर थाना क्षेत्र के पिलख गांव के रहने वाले अनुज सिंह सेंगर के साथ 21 मई 2013 में किया था. आरोप था कि शादी के बाद से ही आरोपी पति समेत ससुर, सास व देवर दो लाख रुपये अतिरिक्त्त दहेज की मांग कर कोमल को आए दिन प्रताड़ित करने लगे थे. इसी के चलते 7 मार्च 2014 को ससुरालीजनों ने मिलकर पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी.

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इस मामले की सुनवाई जनपद कानपुर देहात में एडीजे प्रथम राममिलन सिंह की अदालत में चल रही थी. एडीजीसी ने बताया कि साक्ष्य व गवाहों के आधार पर अदालत ने पति अनुज सिंह सेंगर को दोषी करार देते हुए 10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है, जबकि ससुर, सास व देवर को दोषमुक्त कर दिया है. दोषी पति को पुलिस अभिरक्षा में माती स्थित जिला कारागार भेज दिया गया है.

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