कन्नौज: जनपद में सात साल पहले मवेशी चराने गई 13 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने दोषी करार दिया है. शुक्रवार को जज गीता सिंह ने आरोपी को पांच साल कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किए गए.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले व्यक्ति ने 24 फरवरी 2016 कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि उसकी 13 वर्षीय पुत्री 23 फरवरी की शाम चार बजे चारागाह में बकरियां चरा रही थी. खेत से थोड़ी दूरी पर ही गांव का ही रहने वाला मूलचंद्र पुत्र शंकर भी अपने जानवरों को चरा रहा था. पुत्री को अकेला देखकर मूलचंद्र ने उसको पकड़ लिया और छेड़छाड़ शुरू कर दी. चीख पुकार सुनकर बड़ी बेटी मौके पर पहुंच गई.