कन्नौज: शादी के कार्यक्रम में दूल्हे को मेंहदी लगाकर वापस लौट रही किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में विशेष बलात्कार अपराध एवं पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सजा सुनाई है. जज गीता सिंह ने आरोप सिद्ध होने पर युवक को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 34 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी. सुनवाई के दौरान सात गवाह पेश किए गए.
क्या है पूरा मामला
अपर जिला शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि ठठिया थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 15 वर्षीय किशोरी बीते 28 अप्रैल 2018 को गांव के ही एक युवक के शादी कार्यक्रम में मेंहदी लगाने गई थी. देर रात मेंहदी लगाकर दूल्हे की बहन के साथ वापस घर आ रही थी. तभी गांव के ही हरपाल ने उसको रास्ते में पकड़ लिया. साथ ही दूल्हे की बहन को जान से मारने की धमकी देते हुए खेत में खींचकर ले गया. उसके बाद किशोरी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. पीड़ित पिता ने आरोपी युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. मामले में सात गवाह पेश किए गए.