कन्नौज :किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के केस में कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा सुनाई है. यह आदेश पॉक्सो एक्ट कोर्ट की विशेष न्यायाधीश जज गीता सिंह ने दिया है. कोर्ट ने दोषी को 7 साल की सजा के साथ 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने की स्थिति में 6 माह अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के एक गांव के रहने वाले एक व्यक्ति ने सौरिख थाना में 4 सितंबर 2017 रिपोर्ट दर्ज कराई थी. तहरीर में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था.
पीड़ित ने तहरीर में बताया था कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री सुबह के समय घर के बाहर शौच के लिए गई थी. तभी सिकंदरपुर गांव निवासी धर्मेंद्रनाथ ने उसकी बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया.