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कन्नौज: बिना पंजीकरण के प्लाटिंग करने पर होगी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई - action taken against plotting without registration

उत्तर प्रदेश के कन्नौज जिले में प्रशासन ने बिना पंजीकरण के जमीन बेचने के मामले में अब कड़ा रुख अख्तियार करना शुरू कर दिया है. ऐसे ही कई लोगों को प्रशासन की ओर से नोटिस भेजा गया है.

प्रशासन ने भेजा नोटिस
प्रशासन ने भेजा नोटिस

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Published : Aug 22, 2020, 3:42 PM IST

कन्नौज: जिले के सदर तहसील के विनियमित क्षेत्र में शासनादेश के विपरीत व रेरा में पंजीकरण कराए बिना ही भूमि को टुकडों में बांटकर अवैध रूप से प्लाटिंग करने पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी. इस मामले का आदेश जारी करते हुए एसडीएम सदर ने कुछ लोगों को नोटिस भेजा है.

इन्हें भेजा नोटिस

बिना पंजीकरण प्लाटिंग कर जमीन बेचने वालों में अतुल (पप्पू) मिश्रा स्थल नसरापुर (सपा कार्यालय के पीछे), राकेश द्विवेदी स्थल चैकी मुस्तफाबाद (कैलाश विहार कॉलोनी), संजीव कटियार उर्फ टिल्लू स्थल अकबरपुर सरायघाघ, विपुल दुबे स्थल विश्वनाथ नगर अहमदपुर रौनी निकट ठठिया चौराहा, एस.के. शुक्ला व अमन कटियार स्थल निकट कन्नौज पब्लिक स्कूल, अमन गुप्ता उर्फ जॉनी स्थल चैकी मुस्तफाबाद, एसपी सिंह स्थल गंगधरापुर निकट पाल चौराहा, शिवेन्द्र टण्डन उर्फ पप्पू टण्डन स्थल नसरापुर खुसटिया मार्ग को नोटिस भेजा गया है.

प्रशासन ने दी चेतावनी

नोटिस में यह चेतावनी दी गई कि यदि उपरोक्त लोगों ने प्लाटिंग के सम्बंध में ले-आउट पास कराने की कार्रवाई नहीं कराई तो उनकी प्लाटिंग स्थलों को अवैध मानते हुए वहां किए गए सड़क निर्माण आदि को ध्वस्त करा दिया जाएगा. इस दौरान जो भी खर्च आएगा, उसको उन्हीं लोगाों से वसूल किया जाएगा. एसडीएम ने बताया कि इस मामले से सम्बंधित 14 जुलाई को भी एक नोटिस जारी किया गया है. इसके बाद राकेश चन्द्र द्विवेदी, शिवेन्द्र कुमार टण्डन व एसपी सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए गए थे.

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