कन्नौज:सदर कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में दहेज की मांग पूरी न होने पर भाभी को जलाकर मारने के आरोपी देवर को कोर्ट ने दोषी करार दिया. अपर जिला जज प्रथम विशंभर प्रसाद ने शुक्रवार को देवर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया. इस मामले में कोर्ट ने सास अकीला को बीते 27 अप्रैल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. सजा सुनाए जाने के दौरान देवर न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ था. जिस पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया था. बीती 4 मई को आरोपी देवर ने कोर्ट के समक्ष आत्मसमर्पण किया था. वहीं, साक्ष्यों के अभाव में पति दोष मुक्त करार दिया गया था.
कन्नौज केअपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने बताया कि सफीपुर जब्ती गांव निवासी मोहतसीन उर्फ गुड्डू ने 27 सितंबर 2019 को सदर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप था कि करीब 10 साल पहले उसकी बहन रेश्मा बेगम का निकाह मुस्लिम रीति-रिवाज से बालापीर मोहल्ला निवासी शीबू के साथ हुआ था. शादी के बाद से ही पति शीबू, सास अकीला बेगम, देवर संजू, दानिश, ननद जेबा बहन को कम दहेज का ताना देते हुए मारपीट करते थे. इसके अलावा अतिरिक्त दहेज में 2 लाख रुपए व कार की मांग कर प्रताड़ित कर रहे थे. वह कुछ न कुछ उन लोगों को देता रहता था लेकिन ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज की मांग करते हुए उसकी बहन को मानसिक प्रताड़ना देते रहे. उसने व उसके परिजनों ने कई बार सभी लोगों को समझाया. लेकिन इसके बाद भी सभी लोग उसे परेशान करते रहे.