कन्नौज : प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी कोर्ट ने पत्नी व उसके प्रेमी को सजा सुनाई है. जज आनंद प्रकाश द्वितीय ने आरोपियों को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. 50 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दो-वर्ष के अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई है. पति की मौत के बाद आरोपी पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने के लिए अधिक शराब पीने से मौत होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी.
क्या है पूरा मामला :जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार पांडेय ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के नई बस्ती गंगेश्वरनाथ मोहल्ला निवासी संजीव कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. इसके बाद उसकी पत्नी सरिता ने 23 सितंबर 2013 को तहरीर दी थी कि उसके पति की ज्यादा शराब पीने से मौत हो गई है. वह पति व बच्चों के साथ करीब तीन साल से कन्नौज में रह रही थी. पति ड्राइवरी करता था और शराब पीने का आदी था.
जब बेटे की मौत की जानकारी मां राजेश्वरी देवी को हुई तो उन्होंने बहू व उसके प्रेमी रामबरन पर हत्या का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई. आरोप लगाया कि उसके बेटे संजीव की शादी सरिता के साथ साल 1997 में हुई थी. बहू सरिता ससुराल में नहीं रहना चाहती थी. शादी के बाद से वह करीब ढाई साल तक मायके में रही. बहू की विदाई के लिए बरेली न्यायालय में धारा-9 अधिनियम के तहत विदाई का मुकदमा किया था. मुकदमा के बावजूद बहू ससुराल नहीं आई और रामबरन के साथ दिल्ली चली गई.