कन्नौज: सात वर्षीय बच्ची को अगवा कर दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया है. 2018 में सात साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गयी थी. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास के साथ 80 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है.
दुष्कर्म के बाद हत्या मामले में आरोपी को उम्रकैद. 8 जनवरी 2018 की शाम आरोपी ने दिया था वारदात को अंजाम
घटना 8 जनवरी 2018 की शाम की है. जब एक सात वर्षीय बच्ची गांव के बाहर दुकान पर जा रही थी. तभी तिर्वा कोतवाली के 35 वर्षीय अमित उर्फ कादर पुत्र हीरालाल ने उसे अगवा कर लिया था. खेतों की ओर ले जाकर आरोपी ने बच्ची से दुष्कर्म किया था. जिसके बाद वो बेहोश हो गई थी. इसके बाद आरोपी ने गला दबाकर उसकी हत्या कर शव को जूट के पैकेट में भरकर फेंक दिया था. दूसरे दिन 9 जनवरी को पुलिस ने शव बरामद किया था. आरोपी की शर्ट पर खून के निशान मिलने से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. कोतवाल अमर पाल सिंह ने मामले की विवेचना कर 6 अप्रैल 2018 में चार्जशीट दाखिल की थी.
विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट एवं अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-1 आरबी सरोज के समक्ष शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने पैरवी की. 12 लोगों की गवाही के बाद न्यायाधीश ने आरोपी अमित उर्फ कादर को धारा 302 में आजीवन कारावास और 20 हजार जुर्माना, दुष्कर्म में 20 साल की सजा और 25 हजार जुर्माना, धारा 201 में 7 साल सजा और पांच हजार जुर्माना, पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास की सजा व 25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया और धारा 364 में 10 वर्ष की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है.
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शासकीय अधिवक्ता तरुण चंद्रा ने बताया कि आरोपी ने जघन्य वारदात को अंजाम दिया था. इससे उम्रकैद की सजा और 50 हजार का जुर्माना लगाया गया है. कन्नौज के तिर्वा कोतवाली क्षेत्र की सात वर्षीय बच्ची का शव गांव के ही एक खेत में 8 जनवरी 2018 को मिला था. जिसकी गांव के ही कादर ने दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी थी . कादर के कपड़े पर खून के निशान मिले थे. जिसकी जांच कराई गई तो बच्ची के ब्लड से उसके कपड़े पर खून के निशान एक पाए गए. साक्ष्यों और सुनवाई के बाद आरोपी को न्यायाधीश ने पॉक्सो एक्ट के तहत आजीवन कारावास की कारावास की सजा सुनाई है.