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जमीन के लालच में साढू़ की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा, 25 हजार का जुर्माना

कन्नौज में जमीन के लालच में साढू़ की हत्या करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. साथ ही कोर्ट ने 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है.

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जिला एवं सत्र न्यायालय, कन्नौज

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Published : Nov 3, 2022, 8:30 PM IST

कन्नौज:जमीन के लालच में कुल्हाड़ी (टकोरा) से हमला कर साढू को मौत (Sadhu murdered in greed of land) के घाट उतारने के मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. यह फैसला एडीजे प्रथम विशंभर प्रसाद ने सुनाया. सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए. आरोपी अपनी साली से पांच बीघा खेत के लालच में शादी करना चाहता था. घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद था. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने की.

अपर जिला शासकीय (Additional District Govt.) अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा (Advocate Criminal Tarun Chandra) ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर नौली गांव निवासी राकेश पुत्र धनीराम ने आठ नवंबर 2017 को गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के चियासर गांव निवासी शिव रतन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि सात नवंबर की रात उसका छोटा भाई रजनीश अपनी पत्नी विमला के साथ छप्पर में सो रहा था. तभी उसने कुल्हाड़ी (टकोरा) से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की.

साली की पांच बीघा जमीन के लालच में की थी हत्या
आरोपी शिवरतन उर्फ पप्पू की साली गीता की शादी फर्रुखाबाद जनपद के कमालगंज थाना क्षेत्र (Kamalganj police station area) के बादशाहनगर निवासी जय हिंद पाल के साथ हुई थी. लेकिन घटना के करीब 15 साल पहले गीता का पति लापता हो गया था. जिसके बाद वह शिवरतन के साथ रहने लगी. इसी दौरान गीता को ससुराल से पांच बीघा जमीन मिली थी. जैसे ही गीता को भनक की लगी शिव रतन उसकी जमीन को हथियाना चाहता है तो वह अपने दूसरे बहनोई रजनीश के साथ रहने लगी. जिसके बाद शिवरतन साढू रजनीश से रंजिश मानने लगा. जमीन न मिलने की वजह से उसने साढू की हत्या कर दी.

कोर्ट ने सुनाई आजीवन सश्रम कारावास की सजा
पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए. साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर गुरुवार को एडीजे प्रथम विशंभर प्रसाद ने आरोपी को धारा 302 में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

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