कन्नौज:जमीन के लालच में कुल्हाड़ी (टकोरा) से हमला कर साढू को मौत (Sadhu murdered in greed of land) के घाट उतारने के मामले में आरोप सिद्ध होने के बाद कोर्ट ने आरोपी को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 25 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. यह फैसला एडीजे प्रथम विशंभर प्रसाद ने सुनाया. सुनवाई के दौरान छह गवाह पेश किए गए. आरोपी अपनी साली से पांच बीघा खेत के लालच में शादी करना चाहता था. घटना के बाद से ही आरोपी जेल में बंद था. अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी जिला अपर शासकीय अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा ने की.
अपर जिला शासकीय (Additional District Govt.) अधिवक्ता फौजदारी तरुण चंद्रा (Advocate Criminal Tarun Chandra) ने बताया कि छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के जगतपुर नौली गांव निवासी राकेश पुत्र धनीराम ने आठ नवंबर 2017 को गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के चियासर गांव निवासी शिव रतन और एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. आरोप लगाया था कि सात नवंबर की रात उसका छोटा भाई रजनीश अपनी पत्नी विमला के साथ छप्पर में सो रहा था. तभी उसने कुल्हाड़ी (टकोरा) से हमला कर मौत के घाट उतार दिया. पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच पड़ताल की.