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गैंग बनाकर अपहरण और हत्या करने का मामला : कोर्ट ने दो बदमाशों को सुनाई 7 साल कारावास की सजा

गैंग बनाकर हत्या और अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को सुनाई 7-7 साल कारावास की सजा. कन्नौज जिले में गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज शिव कुमार तिवारी ने सुनाया फैंसला.

कोर्ट ने दो बदमाशों को सुनाई 7 साल कारावास की सजा
कोर्ट ने दो बदमाशों को सुनाई 7 साल कारावास की सजा

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Published : Dec 20, 2021, 10:45 PM IST

कन्नौज :गिरोह बनाकर संगीन वारदातों को अंजाम देने व समाज विरोधी क्रिया कलाप करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज ने 2 बदमाशों को सजा सुनाई है. न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों को सात-सात साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी.

सहायक अभियोजन अधिकारी सत्यदेव पचौरी ने बताया कि तत्कालीन छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी विमल कुमार ने फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले गैंग लीडर संदीप कुमार व उसके साथी रिंकू के आपराधिक इतिहास की जांच की थी.

जांच में गैंग लीडर संदीप कुमार व उसका साथी रिंकू का गैंग बनाकर हत्या करने व अपहरण जैसे अपराधों के मामले में संलिप्त पाया गया. जांच-पड़ताल में साफ हुआ कि संदीप कुमार व उसका साथी रिंकू गलत तरीके से धन अर्जित करके परिवार चलाते हैं.

जांच प्रक्रिया के बाद थाना प्रभारी ने दोनों बदमाशों पर 31 मई 2015 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी. साथ उत्तर प्रदेश गिरोह बंद एवं समाज विरोधी क्रिया-कलाप निवारण अधिनियम 1986 में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था.

इस मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज शिव कुमार तिवारी ने सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए जज शिव कुमार तिवारी ने दोनों बदमाशों को दोषी पाया और 7-7 साल कारावास की सजा सुनाई. दोनों बदमाशों पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.

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