कन्नौज :गिरोह बनाकर संगीन वारदातों को अंजाम देने व समाज विरोधी क्रिया कलाप करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के जज ने 2 बदमाशों को सजा सुनाई है. न्यायाधीश शिव कुमार तिवारी ने दोनों आरोपियों को सात-सात साल की श्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई है. पुलिस ने दोनों बदमाशों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की थी.
सहायक अभियोजन अधिकारी सत्यदेव पचौरी ने बताया कि तत्कालीन छिबरामऊ कोतवाली प्रभारी विमल कुमार ने फर्रुखाबाद जिले के रहने वाले गैंग लीडर संदीप कुमार व उसके साथी रिंकू के आपराधिक इतिहास की जांच की थी.
जांच में गैंग लीडर संदीप कुमार व उसका साथी रिंकू का गैंग बनाकर हत्या करने व अपहरण जैसे अपराधों के मामले में संलिप्त पाया गया. जांच-पड़ताल में साफ हुआ कि संदीप कुमार व उसका साथी रिंकू गलत तरीके से धन अर्जित करके परिवार चलाते हैं.