कन्नौज: गैर इरादतन हत्या के मामले में आरोप सिद्ध होने विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कोर्ट की जज गीता सिंह ने दो दोषियों को दस-दस साल कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 35-35 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से नौ गवाह पेश किए गए. मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. जिसमें एक आरोपी की मौत हो गई थी जबकि एक आरोपी अभी भी फरार चल रहा है. साक्ष्यों के अभाव में एक आरोपी को बरी कर दिया गया. कोर्ट ने दो लोगों को सजा सुनाई है.
जिला शासकीय अधिवक्ता बृजेश शुक्ला ने बताया कि गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र के भज्जापुरवा गांव निवासी विमलेश और अजयवीर दिल्ली में साथ रह कर प्राइवेट नौकरी करते थे. नौकरी लगने के कुछ दिन बाद ही अजयवीर वापस गांव लौट आया था. वापस लौटते समय उसने सामान व कपड़े वहीं कमरे पर ही छोड़ दिए थे. जब विमलेश गांव लौट कर आया तो अजयवीर ने उससे अपने कपड़े व अन्य सामान वापस मांगा. जिस पर दोनों बीच कहासुनी के बाद भी हुई.
बीते 3 अप्रैल 2010 को विमलेश अपने भाई की शादी के लिए किराए पर कार बुक करने के लिए जा रहा था. तभी गांव के बाहर अजयवीर, पुल्ला उर्फ वीरेंद्र, महेंद्र, प्रेमचंद और महेश ने लाठी-डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. बीच बचाव करने आए उसके भाई धर्मपाल व पिता जगदीश को भी जमकर पीटा. इलाज के दौरान धर्मपाल की मौत हो गई थी. जिसके बाद विमलेश ने गुरसहायगंज कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी.