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होली मिलन पर बुलाकर हत्याकांड को दिया था अंजाम, कोर्ट ने दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई - life imprisonment to couple

हत्या के मामले (Kannauj Murder Case) में कोर्ट ने दंपति को उम्रकैद (Life Imprisonment to Couple) की सजा सुनायी है. कोर्ट ने दोषी दंपति के ऊपर 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना नहीं देने पर दोनों को एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

कन्नौज कोर्ट
कन्नौज कोर्ट

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Published : Nov 29, 2021, 8:16 PM IST

कन्नौज: युवक को होली मिलन के लिए बहाने से बुलाकर साथियों के साथ मिलकर हत्या (Kannauj Murder Case) करने के मामले में आरोप सिद्ध होने पर कोर्ट ने दंपति को उम्रकैद की सजा (Life Imprisonment to Couple) सुनायी है. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के जज आदेश नैन ने आरोपी दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. साथ ही कोर्ट ने 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी पड़ेगी.

जिला शासकीय अधिवक्ता नवीन कुमार दुबे ने बताया कि सौरिख थाना क्षेत्र के मधुपुरी गांव निवासी मंसीलाल ने तीन मार्च 2018 को सौरिख थाना में तहरीर दी थी. तहरीर में आरोप लगाया गया था कि शुक्रवार, 2 मार्च 2018 को 26 वर्षीय पुत्र भारत सिंह को पड़ोस के गांव दारापुर की रहने वाली सुनीता और उसके पति नंदराम ने फोन कर होली मिलने के लिए बुलाया था. पुत्र होली मिलन के लिए गया था.

आरोप है कि इसी दौरान सुनीता और उसके पति नंदराम ने दो-तीन अज्ञात साथियों के साथ मिलकर बेटे की हत्या कर शव को फांसी के फंदे पर लटका दिया. उसको रात के दो बजे पुलिस ने मामले की सूचना दी. मौके पर पहुंचने पर पुत्र का शव चारपाई पर पड़ा मिला. पुलिस ने तहरीर के आधार पर 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच-पड़ताल शुरू कर दी.

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जांच के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किए. सुनवाई के बाद आरोप सिद्ध होने पर न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय के जज आदेश नैन ने आरोपी दंपति को आजीवन कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना अदा न करने पर एक-एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी पड़ेगी.

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